नई गाइडलाइन के बाद अब रजिस्ट्री कराने वालों को बरतना होगी सावधानी
नई गाइडलाइन में शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि गलत तरीके से रजिस्ट्री कराने वालों को भी नुकसान भुगतना होगा। पिछले कुछ समय से अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर रजिस्ट्री कराने के काफी मामले आ रहे थे जिसे देखते हुए अब नियम कठोर कर दिए हैं। अब ऐसे मामले में जिला पंजीयक रजिस्ट्री शून्य भी घोषित कर सकता है। अब एरोड्रम क्षेत्र में भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय खोला जा रहा है।
संपत्ति विवादों में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए लोग उन सब रजिस्ट्रार को पकड़ते थे जो उनके दिए दस्तावेजों से संतुष्ट होकर रजिस्ट्री कर दे। ऐसे में अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर भी रजिस्ट्रियां हो रही थी। इंदौर में अब एरोड्रम क्षेत्र में भी पंजीयन विभाग कार्यालय खोल रहा है जिसे मिलाकर अब चार ऑफिस शहर में हो जाएंगे। वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. श्रीकांत पांडे ने बताया इसी सप्ताह से यह ऑफिस शुरू कर दिया जाएगा।
इनका रखें ध्यान > संपत्ति का क्षेत्र किस सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के अधीन है। कौन-सा सब-रजिस्ट्रार संबंधित रजिस्ट्री करने के लिए अधिकृत है। > किसी सब-रजिस्ट्रार से उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रजिस्ट्री कराई तो वह शून्य मानी जाएगा। उसकी कोई कीमत नहीं होगी। संबंधित सब-रजिस्ट्रार पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। पिछले वर्ष अधिकार से बाहर रजिस्ट्री होने के कई मामले सामने आए थे। एक सब-रजिस्ट्रार को सस्पेंड भी किया गया था। अंकों से पहचानें सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को नाम के बजाय अंकों के माध्यम से पहचाना जाएगा। मोती तबेला स्थित मुख्य कार्यालय को एक, नवलखा कार्यालय को दो, सुखलिया को तीन और एरोड्रम कार्यालय को चार नंबर कोड दिया है।
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