यह होती है कम्पाउंडिंग
मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम 1956 की धारा 308 के तहत कम्पाउंडिंग किए जाने का प्रावधान है। इसमें अनुमति से 10 प्रतिशत ज्यादा तक अवैध निर्माण हो तो नगर निगम शुल्क लेकर उतना निर्माण छोड़ सकता है। इस प्रक्रिया को ही कम्पाउंडिंग कहा जाता है। हालांकि इसमें यह शर्त होती है कि ऐसा कोई भी निर्माण जिसकी कम्पाउंडिंग की जा रही है, वह भवन के सामने का खाली हिस्सा (फ्रंट एमओएस) न हो। पार्किंग के लिए छोड़े गए स्थान की भी कम्पाउंडिंग नहीं की जा सकती।
यह है समझौता शुल्क
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